Procedure for reservation
ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण की प्रक्रिया -
(i) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर में क्रम, तिथि एवं समय अंकित कर संधारित किया जायेगा तथा ऊर्जा सभागार का आरक्षण “पहले आयें पहले पायें (First Come First Get)” पद्धति के अनुसार किया जायेगा।
(ii) ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण प्रयोजन तिथि को प्रातः 9:00 बजे दिन से रात्रि 9:00 बजे तक 12 घंटे के लिए होगा। इसके अतिरिक्त अवधि में प्रतिघंटा मूल किराया का 10 प्रतिशत अधिक राशि आवेदक द्वारा देय होगा।
(iii) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है परन्तु तब तक के लिए ऊर्जा सभागार के आरक्षण हेतु आवेदन उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय में भौतिक रूप से अथवा ईमेल sunilsinghbsphcl@gmail.com पर समर्पित किया जायेगा।
(iv) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण हेतु आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उपर्युक्त निर्धारित किराया राशि एवं जमानत राशि बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के केनरा ,बैंक में खाता संख्या-853101008297, IFSC Code CNRB0008531 में कैश /NEFT-RTGS (Details) / बैंक ड्राफ्ट (Details) के माध्यम से निर्धारित अवधि में जमा करने हेतु आवेदक को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा तथा जमा राशि के money receipt की छायाप्रति उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय (प्रशाखा-IX) में समर्पित किया जायेगा। किराया राशि एवं जमानत राशि (security deposit) जमा करने के पश्चात ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण आदेश निर्गत किया जायेगा।
(v) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण में प्राप्त किराया राशि से हीं विद्युत विपत्र के मद की राशि एवं रख-रखाव / मरम्मति के मद की राशि का समायोजन किया जायेगा ।
(vi) ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण आदेश महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), BSPHCL,के आदेश के उपरांत निर्गत किया जायेगा।
(vii) ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण संबंधी निर्गत आदेश की प्रति एवं किराया राशि/जमानत राशि (security deposit) के जमा रसीद (money receipt) की छायाप्रति समर्पित करने पर हीं कार्यपालक अभियंता-सह-सम्पदा पदाधिकारी, असैनिक प्रमंडल, न्यू पुनाईइचक, पटना अथवा केयर टेकर के द्वारा आवेदक को ऊर्जा ऑडिटोरियम उपयोग हेतु प्रायोजन तिथि के दिन उपलब्ध कराया जायेगा।
(viii) आवेदक द्वारा ऊर्जा ऑडिटोरियम के उपयोग के पश्चात अनिवार्यतः सम्पदा पदाधिकारी, असैनिक प्रमंडल, न्यू पुनाईइचक, पटना को सौंपा जायेगा अन्यथा आवदेक द्वारा जमा किये गये जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। ऊर्जा ऑडिटोरियम के उपयोग के दौरान हुई क्षति से संबंधित प्रतिवेदन सम्पदा पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता (असैनिक) तत्काल बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर क्षति की राशि की वसूली जमानत राशि से शेष राशि आरक्षणकर्त्ता को लौटा दी जाएगी। क्षति की राशि जमानत की राशि से अत्यधिक होने की स्थिति में नियमानुसार शेष राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
(ix)ऊर्जा ऑडिटोरियम के उपयोग के पश्चात भवन का प्रभार लौटाने के समय हीं सम्पदा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा ऊर्जा ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसका आकलन कर जमानत की यथोचित राशि लौटाने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ No Dues Certificate उप महाप्रबंधक (कार्मिक), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को भेजा जायेगा जिसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी। तदुपरांत आवेदक को जमानत राशि लौटाने हेतु आदेश निर्गत कर लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को प्राधिकृत किया जायेगा जो आवेदक से जमा राशि की मूल रसीद प्राप्त करने के उपरांत NEFT-RTGS के माध्यम से जमानत राशि आवेदक को लौटाने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण के संबंध में अन्य दिशा-निर्देश-
(i)होल्डिंग कंपनी के प्रशाखा-IX से ऊर्जा सभागार का आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता (असैनिक)-सह-सम्पदा पदाधिकारी, असैनिक प्रमंडल, न्यू पुनाईचक, पटना के द्वारा आदेश को कार्यान्वित किया जायेगा तथा इससे संबंधित कार्यालयों के सभी संबंधित पदाधिकारियों / कर्मचारियों का एक whatsapp ग्रुप बनाकर आरक्षण संबंधी आदेश ग्रुप पर प्रेषित किया जायेगा।
(ii)ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण विभिन्न प्रकार के सरकारी गैर सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मेलनों, संगोष्ठी, बैठकों आदि के लिए किया जायेगा।
(iii)ऊर्जा ऑडिटोरियम का उपयोग परीक्षा संबंधी कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अमर्यादित कार्य, किसी अन्य प्रकार का अमर्यादित इवेंट, शादी-विवाह या मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, मेला एवं राजनीतिक प्रायोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
(iv) ऊर्जा ऑडिटोरियम का उपयोग आरक्षण के प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कार्य किया जाना अवैध माना जाएगा। प्रमाणित पाये जाने पर विधि सम्मत् कार्रवाई की जायेगी।
(v)ऊर्जा ऑडिटोरियम में किसी प्रकार बाह्य ध्वनि संयत्र (Sound System) अथवा अन्य उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(vi)ऊर्जा ऑडिटोरियम में सजावट हेतु दीवारों पर कील ठोकना, पोस्टर चिपकाना, धूम्रपान करना एवं यत्र-तत्र थूकना पूर्णतः निषेध होगा।
(vii) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के आलोक में मादक द्रव्य, मद्यपान या शराब आदि का सेवन करना कानूनी अपराध है। अतएव ऊर्जा ऑडिटोरियम तथा उसके परिसर में मादक द्रव्य, मद्यपान या शराब आदि का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
(viii) ऊर्जा ऑडिटोरियम में आग्नेयाशस्त्र एवं किसी भी प्रतिबंधित वस्तु का उपयोग निषिद्ध होगा।
(ix)महामारी, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना की स्थिति में ऊर्जा ऑडिटोरियम का आरक्षण किसी भी समय रदद् किया जा सकेंगा।
(x)कंपनी /सर॒कार के विशेष आयोजन हेतु आकस्मिक स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के ऊर्जा ऑडिटोरियम के आरक्षण को रदद् किये जाने का विशेषाधिकार कंपनी के पास होगा तथा आवेदक को सम्पूर्ण किराया राशि लौटाई जायेगी।